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सोमवार, 9 सितंबर 2019

गाड़ी चलाते हैं तो नोट कर लीजिए यह बात,यदि हुआ है 7 हजार का चालान तो 300 में हो जाएगी छुट्टी

विश्वपति वर्मा-
लखनऊ;

केंद्र की मोदी सरकार ने यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए 1 सितंबर को  नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू किया है ।
इसके चलते लोगों को यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर भारी जुर्माने और जेल जाने का भी प्रावधान रखा गया है। इस सब के बीच वाहन का रजिस्ट्रेशन सर्टीफिकेट , इंश्योरेंस सर्टीफिकेट, पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस और परमिट सर्टिफिकेट तत्काल नहीं दिखाने पर चालान काटा जा रहा है।

 लेकिन हम तहकीकात समाचार के पाठकों को इस अहम जानकारी से अवगत करवाना चाहता हूँ कि अगर आप ट्रैफिक पुलिस के मांगने पर आप उन्हें तत्काल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, इंश्योरेंस , पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस और परमिट सर्टिफिकेट नहीं दिखाते हैं तो ट्रैफिक पुलिस आपाका चालान नहीं काट सकती है क्योंकि यह बात केंद्रीय मोटर वाहन नियम कहता है।

आपको मिलेगा दस्तावेज दिखाने के लिए 15 दिन का समय

केंद्रीय मोटर वाहन नियमावली के अनुसार , नियम 139 में प्रावधान किया गया है कि वाहन चालक को दस्तावेजों को पेश करने के लिए 15 दिन का समय दिया जाएगा । ऐसी स्थिति में यातायात पुलिस वाहन चालक का तत्काल चालान नहीं काट सकती , वाहन चालक द्वारा यह बताए जाने पर कि उसके पास दस्तावेज हैं , लेकिन इस समय उसके साथ नहीं है तो उसे दस्तावेज दिखाने के लिए 15 दिनों का समय देना ही होगा । लेकिन दूसरी तरफ आपको हर हाल में 15 दिन के भीतर अपना दस्तावेज  दिखाना ही होगा।

सुप्रीम कोर्ट के एक वरिष्ठ अधिवक्ता अश्वनी दुबे ने बताया कि अगर यातायात पुलिस आपके यह कहने के बावजूद की आपके पास कागजात हैं और वह लाकर दिखा सकता है , इसके बावजूद अगर आपका ट्रैफिक पुलिस चालान काटती है तो यह गैर कानूनी है । इस तरहं से यदि पुलिस चालान काटती है, तो इसका मतलब यह नहीं कि आपको चालान भरना ही होगा ट्रैफिक पुलिस के चालान को कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है, अगर कोर्ट को लगता है कि चालक के पास सभी दस्तावेज हैं और उसको इन दस्तावेजों को पेश करने के लिए 15 दिन का समय नहीं दिया गया, तो वह जुर्माना माफ कर सकता है ।

और 15 दिन का समय मिलने के पहले यदि आप अपना कागज दिखाते हैं तो आपको भारी भरकम जुर्माने से राहत मिल जाएगी

 मान लीजिए किसी वाहन मालिक ने अपना रजिस्ट्रेशन पेपर नही रखा है तो उसपर 2000, लाइसेंस न होने पर 2500 रुपये और प्रदूषण सर्टिफिकेट नहीं है तो 2500 रुपये यानी कुल 7000 रुपये का चालान कटेगा। पर, वाहन चालक 15 दिन में ये सभी पेपर ट्रैफिक पुलिस को दिखा देता है तो इन तीनों की चालान राशि न्यूनतम 100-100 रुपये ही ली जायेगी। यानी अब उसे 100+100+100) का ही जुर्माना भरना पड़ेगा।

 इसके अलावां शराब पीकर गाड़ी चलाना, हेलमेट न पहनना सीट बेल्ट न लगाना ,ट्रैफिक सिग्नलों की अनदेखी करना ,नो पार्किंग जोन में गाड़ी खड़ी करना इन सब का जुर्माना आपको भरना ही होगा।


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