अक्सर लोग सोचते हैं कि राजनीति में व्हिप जारी करना क्या है, और राजनीतिक दल व्हिप क्यों जारी करते हैं.
व्हिप का उल्लंघन दल बदल विरोधी अधिनियम के तहत माना जा सकता है और सदस्यता रद्द कर दी जा सकती है. व्हिप 3 तरह के होते हैं- एक लाइन का व्हिप, 2 लाइन का व्हिप और 3 लाइन का व्हिप.
इन तीनों व्हिप में 3 लाइन का व्हिप अहम माना जाता है. इसे कठोर कहा जाता है. इसका इस्तेमाल सदन में अविश्वास प्रस्ताव जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर बहस या वोटिंग में किया जाता है. यदि किसी सदस्य ने इसका उल्लंघन किया तो उसकी सदस्यता खत्म होने का भी प्रावधान है.
जैसा कि आज महाराष्ट्र विधानसभा मे देखने को मिला जंहा पर जयंत पाटिल को व्हिप जारी करने का अधिकार मिल गया है, व्हिप एक प्रकार का वह शब्द है जो जो राजनीतिक दल में अनुशासन बनाये रखने के लिए उत्तरदायी होता है ।