केंद्र सरकार ने लॉकडाउन के दौरान दुकानें खोलने की इजाजत दी है. इसे लेकर, गृह मंत्रालय ने शनिवार को स्पष्टीकरण जारी किया है. मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि किन दुकानों पर बंदी जारी रहेगी और किन्हें खोला जा सकेगा. मंत्रालय ने कहा कि ग्रामीण इलाकों में, शॉपिंग मॉल की दुकानों को छोड़कर सभी दुकानें खुलेंगी. वहीं, शहरों क्षेत्रों में सभी स्टैंडलोन (अकेली) दुकानों , पड़ोस की दुकानों और आवासीय परिसरों में स्थित दुकानों को खोलने की अनुमति है. आदेश में कहा गया है कि बाजार में स्थित दुकानों, मार्केट कॉम्प्लेक्स और शॉपिंग माल को खोलने की इजाजत नहीं है.
गृह मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि ई-कॉमर्स कंपनियों को केवल जरूरी चीजों की बिक्री की अनमुति होगी. इसके अलावा, कोरोनावायरस के प्रबंधन के लिए जारी दिशा-निर्देशों के तहत शराब की दुकानें और अन्य चीजें बंद रहेंगी. मंत्रालय ने अपने स्पष्टीकरण में कहा कि ग्रामीण और शहरों क्षेत्रों के हॉटस्पॉट क्षेत्रों में इन दुकानों के खुलने पर रोक जारी रहेगी.