यूपी में 69000 शिक्षकों की भर्ती के मामले में अब एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है. सुप्रीम कोर्ट ने इस भर्ती प्रक्रिया को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार व अन्य को नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने कहा है कि सरकार को 6 जुलाई से पहले अपना जवाब दाखिल करना होगा.
सुप्रीम कोर्ट ने यूपी में 69000 शिक्षकों की भर्ती को चुनौती देने वाली शिक्षामित्रों की याचिका पर सुनवाई करते हुए यूपी सरकार से जवाब मांगा है. कोर्ट ने कहा है कि सरकार बताए कि उसने भर्ती के लिए 45 फीसद सामान्य और आरक्षित के लिए 40 फीसदी के आधार को क्यों बदला.
इसी के साथ कोर्ट ने यह भी कहा कि शिक्षामित्र जो सहायक शिक्षक के तौर पर कार्यरत हैं उनको छेड़ा न जाए. कोर्ट ने कहा कि यूपी सरकार को 6 जुलाई तक चार्ट के जरिए भर्ती के सारे चरण और डिटेल बतानी होंगी.
इससे पहले आज सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षामित्रों की याचिका को यह कहते हुए खारिज करने का आदेश दे दिया था कि कोर्ट इससे सहमत नहीं है. हालांकि वकील बार-बार दलील देते रहे और कहते रहे कि यह मामला बेहद जरूरी है और इसे सुना जाना चाहिए. कोर्ट ने वकीलों की बात मानी और उनकी दलीलें सुनने के बाद अब यूपी सरकार को नोटिस जारी कर दिया है.