लखनऊ- प्रदेश के पंचायतीराज मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी ने सोमवार को ग्राम पंचायतों में 58,189 पंचायत सहायकों (पंचायत सहायक/ एकाउंटेंट-कम-डाटा इंट्री आपरेटर) की नियुक्ति से संबंधित विस्तृत दिशा निर्देश का एलान किया।
उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत के पदाधिकारी अपने परिजनों व रिश्तेदारों को पंचायत सहायक नहीं बना पाएंगे। चयन की प्रक्रिया 30 जुलाई से शुरू होगी और 10 सितंबर तक पूरी कर नियुक्ति पत्र दे दिए जाएंगे।
भूपेंद्र सिंह चौधरी लोकभवन में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने बताया कि पंचायत सहायक के पद पर ग्राम पंचायत के प्रधान, उप प्रधान, सदस्य अथवा सचिव का संबंधी नहीं नियुक्त किया जा सकेगा। संबंधियों में पिता, दादा, श्वसुर (पितृ अथवा मातृ संबंधी) पुत्र, पौत्र, दामाद, पुत्र-वधु, बहन, पति, पत्नी, पुत्री, मां आएंगे।
उन्होंने कहा कि योगी सरकार पंचायत सहायक की नियुक्ति के जरिए 58 हजार से अधिक लोगों को रोजगार देने जा रही है। साथ ही पंचायतों को ग्राम सचिवालय के रूप में विकसित कर ग्राम पंचायतों के सशक्तीकरण का प्रयास कर रही है।
उन्होंने कहा कि पंचायत सहायकों की नियुक्ति से प्रत्येक ग्राम पंचायत का नियमित व सुचारू संचालन संभव होगा। उन्होंने इस योजना को क्रांतिकारी पहल करार दिया। इस मौके पर अपर मुख्य सचिव पंचायतीराज मनोज कुमार सिंह, निदेशक पंचायतीराज किंजल सिंह व उप निदेशक पंचायत एसएन सिंह खासतौर से उपस्थित रहे।