प्रदेश के पंचायतीराज मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी ने सोमवार को ग्राम पंचायतों में 58,189 पंचायत सहायकों (पंचायत सहायक/ एकाउंटेंट-कम-डाटा इंट्री आपरेटर) की नियुक्ति से संबंधित विस्तृत दिशा निर्देश का एलान किया। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत के पदाधिकारी अपने परिजनों व रिश्तेदारों को पंचायत सहायक नहीं बना पाएंगे। चयन की प्रक्रिया 30 जुलाई से शुरू होगी और 10 सितंबर तक पूरी कर नियुक्ति पत्र दे दिए जाएंगे।
आइए जानते हैं कि इस भर्ती प्रक्रिया में क्या-क्या है शैक्षिक अहर्ताएं।
पंचायत सहायक/अकाउंटेंट-कम-डाटा-एंट्री ऑपरेटर हेतु अहर्ताएं-
(i) पंचायत सहायक/अकाउंटेंट कम-डाटा-एंट्री ऑपरेटर के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण या राज्य सरकार द्वारा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य अहर्ता होगी।
(ii) पंचायत सहायक/अकाउंटेंट कम-डाटा-एंट्री ऑपरेटर के लिए न्यूनतम आयु चयन वर्ष की 01 जुलाई को 18 वर्ष तथा अधिकतम आयु 40 वर्ष होगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग के लिए अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी।
(iii)पंचायत सहायक/अकाउंटेंट कम-डाटा-एंट्री ऑपरेटर के लिए अभ्यर्थी उसी ग्राम पंचायत का निवासी होगा।
(iv) ग्राम पंचायत की प्रशासनिक समिति हाईस्कूल तथा इंटरमीडिएट के प्राप्तांको के प्रतिशत के औसत अंकों के आधार पर पंचायत सहायक के चयन हेतु पात्रता सूची तैयार करेगी तथा सूची में सबसे अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी का नाम पहले क्रम पर और उससे कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को अवरोही क्रम में सूचीबद्ध किया जाएगा। प्रशासनिक समिति सूची में सबसे अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी का चयन करेगी तथा ग्राम पंचायत से उसका अनुमोदन प्राप्त करेगी। यदि सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाला उम्मीदवार इच्छुक नहीं है तो योग्यता क्रम में अगले उम्मीदवार का चयन किया जाएगा।
आरक्षण
आरक्षण की व्यवस्था इस प्रकार होगी कि पंचायत राज अधिनियम में दी गई व्यवस्था के अनुसार जो पंचायतें जिस श्रेणी के लिए आरक्षित हैं, उन पंचायतों में उसी आरक्षित श्रेणी के पंचायत सहायक का चयन किया जाएगा अर्थात जिन पंचायतों के प्रधान पद अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं, उनमें अनुसूचित जाति का, जिन पंचायतों के प्रधान अनुसूचित जनजाति के हैं वहां अनुसूचित जनजाति तथा जिन पंचायतों के प्रधान पद अनुसूचित जनजाति महिला, अनुसूचित जाति महिला, पिछड़ी जाति महिला, व महिला के लिए आरक्षित है, वहां उसी श्रेणी की महिला अभ्यर्थी चयनित कर पंचायत सहायक/अकाउंटेंट कम-डाटा-एंट्री ऑपरेटर नियुक्त किया जाएगा।
संविदा पर अपनी सेवाएं ग्राम पंचायत को उपलब्ध कराने वाले पंचायत सहायक/अकाउंटेंट कम-डाटा-एंट्री ऑपरेटर को ग्राम पंचायत द्वारा उसकी सेवाओं के बदले में रू. 6000/- प्रतिमाह का भुगतान किया जाएगा। उक्त धनराशि का भुगतान ग्राम पंचायत द्वारा वित्त आयोग की धनराशि, ग्राम निधि तथा अन्य योजनातर्गत उपलब्ध प्रशासनिक मद हेतु अनुमन्य धनराशि से किया जाएगा।