भोपाल : मध्य प्रदेश में अब शराब की दुकानों (Madhya Pradesh liquor shops) में पारंपरिक महुआ की बिक्री भी होगी. राज्य की नई आबकारी नीति के जरिये महुआ की बिक्री (Mahua) को कानूनी तौर पर वैध ठहराया दिया गया है. मध्य प्रदेश सरकार ने लीक से हटते हुए नई आबकारी नीति का ऐलान किया है. अब राज्य में महुआ से बनने वाली परंपरागत शराब वैध होगी. हेरिटेज शराब के नाम से बाक़ायदा ये शराब की दुकानों पर बेची भी जाएगी. मंडला में जनजातीय गौरव दिवस (Tribal Pride Week) के कार्यक्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Chief Minister Shivraj Singh Chouhan) ने इसका ऐलान किया.
उन्होंने कहा कि ये आदिवासियों की आमदनी का ज़रिया बनेगा. सीएम ने कहा, 'नई आबकारी नीति आ रही है. इसके तहत महुए से अगर कोई परंपरागत रूप से शराब बनाता है, तो वह अवैध नहीं होगी. हेरिटेज शराब (Heritage liquor) के नाम पर वह शराब की दुकानों पर भी बेची जाएगी. हम उसको भी आदिवासी की कमाई बढ़ाने का जरिया बनाएंगे. परंपराओ के निर्वाह के लिये बना सकता है, अगर वह परंपरागत रूप से बनाता है तो बेचने का भी अधिकार उसको होगा और सरकार बाकायदा कानूनी मान के यह अधिकार देगी.'