संयुक्त निदेशक (अभियोजन) सुरेश कुमार पाठक (Suresh Kumar Pathak) ने बृहस्पतिवार को बताया कि जिले के फेफना थाना क्षेत्र के रामगढ़ गांव में 30 जून 2016 को पवन कुमार यादव (Pawan Kumar Yadav) ने घरेलू विवाद को लेकर गुस्से में आकर फावड़े से प्रहार कर अपने चार साल के बेटे विशाल (Vishal) और तीन साल की बेटी खुशबू (Khushboo) की हत्या कर दी थी.
इस घटना में उसकी पत्नी ललिता देवी (Lalita Devi) भी गंभीर रूप से घायल हो गई थी. इस मामले में ललिता देवी की शिकायत पर यादव के विरुद्ध हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था. अपर जिला जज नितिन कुमार ठाकुर (Nitin Kumar Thakur) ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद बुधवार को पवन कुमार यादव को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 11 हजार रुपए के जुर्माने (Fine) की सजा सुनाई है.