लखनऊः उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रदेश में निकाय चुनाव का ऐलान कर दिया है। 4 मई को निकाय चुनाव की शुरुआत हो जाएगी, जो सिर्फ दो चरणों में होगी। पहले चरण में 4 मई को वोटिंग होगी जबकि 11 मई को दूसरे चरण का मतदान होगा। हर फेज में 9 मंडलों में चुनाव होगा। वहीं वोटों की गिनती 13 मई को होगी। चुनाव के दौरान 4.27 करोड़ वोटर प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करेंगे। चुनाव की घोषणा के साथ ही प्रदेश में चुनाव आचार संहिता भी लागू कर दी गई है।
रविवार को राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रदेश में निकाय चुनावों का ऐलान किया है। इसके तहत पहले फेज की वोटिंग 4 मई और दूसरे फेज की वोटिंग 7 मई को होगी। 11 अप्रैल से 17 अप्रैल तक पहले चरण नामांकन होगा। 17 अप्रैल से 24 अप्रैल तक दूसरे चरण का नामांकन किया जाएगा। प्रत्याशियों को सिंबल आवंटन 21 अप्रैल को होगा। 13 मई को वोटों की गिनती की जाएगी।
बता दें कि उत्तर प्रदेश के 17 नगर निगम, 199 नगर पालिका और 543 नगर पंचायत चुनावों के लिए मतदान कराए जाएंगे। इसके अलावा तकरीबन 4 हजार पार्षद इस प्रक्रिया के तहत चुने जाएंगे। बीते दिनो उत्तर प्रदेश सरकार ने निकाय चुनावों को लेकर आरक्षण की अधिसूचना जारी की थी। इसके तहत महिलाओं के लिए 288 सीटें आरक्षित की गई हैं। इसके अलावा ओबीसी के लिए 205 सीटें, एसस के लिए 110, एसटी के लिए 2 सीटें आरक्षित की गई हैं।
ओबीसी आरक्षण को लेकर पेच फंसने के बाद ही दिसंबर 2022 में होने वाले चुनाव को अब कराया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश सरकार की ओर से जारी ओबीसी आरक्षण की अधिसूचना को खारिज कर दिया था और बिना आरक्षण ही चुनाव कराने के निर्देश दिए थे। आरक्षण तय करने में प्रक्रिया का पालन न किए जाने का हवाला देकर अधिसूचना खारिज की गई थी। इसके बाद योगी सरकार ने पिछड़ा वर्ग आयोग गठित कर नए सिरे से आरक्षण के लिए सर्वे कराया और फिर अधिसूचना जारी की थी।