बस्ती। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एमपी एमएलए कोर्ट अर्पिता यादव ने 2003 में हुए एमएलसी के चुनाव की मतगणना में व्यवधान उत्पन्न करने के मामले में एमएलसी प्रत्याशी कंचना सिंह व पूर्व विधायक संजय प्रताप जायसवाल सहित सात लोगों को दोषी मानते हुए 3 वर्ष की सजा सुनाई है।
प्रत्येक को 4500 अर्थदंड से भी दंडित किया है अर्थदंड ना देने पर 2 माह 10 दिन की अतिरिक्त सजा का भुगतनी पड़ेगी ।न्यायालय में शासकीय अधिवक्ता देवानंद सिंह वा रश्मि त्रिपाठी ने घटनाक्रम की जानकारी प्रस्तुत की कहा कि एमएलसी का चुनाव वर्ष 2003 में होने के बाद 3 दिसंबर 2003 को शहर के तहसील भवन में मतगणना हो रही थी समय करीब 3:45 बजे प्रत्याशी कंचना सिंह व उनके पति आदित्य विक्रम सिंह निवासी अठदमा थाना रुधौली संजय जायसवाल पूर्व विधायक निवासी पांडे बाजार बस्ती थाना पुरानी बस्ती मोहम्मद इरफान निवासी डुमरियागंज थाना डुमरियागंज जिला सिद्धार्थ नगर अशोक सिंह निवासी ग्राम पडरी थाना रुधौली बृजभूषण सिंह पूर्व प्रमुख निवासी ग्राम पिपरा संसारपुर थाना वाल्टरगंज महेश सिंह पूर्व प्रमुख निवासी ग्राम डुहवा थाना गौर त्र्यंबक पाठक पूर्व प्रमुख निवासी ग्राम तक्की पुर थाना परसरामपुर 30/40 समर्थकों के साथ मतगणना स्थल पर पहुंचे मतगणना में व्यवधान किया 50 मतपत्र भी उठा ले गए ड्यूटी पर तैनात सी ओ ओम प्रकाश सिंह से भी कहासुनी की ए आर ओ की शिकायत पर कोतवाली में मुकदमा दर्ज हुआ 10 गवाह प्रस्तुत किए गए गवाहों ने घटना का समर्थन किया दोनों पक्ष की सुनने के बाद मजिस्ट्रेट ने 7 आरोपितों को दोषी मानते हुए दंडित किया है आरोपित बृजभूषण सिंह की मुकदमे के दौरान मौत हो गई है