उत्तर प्रदेश में किसानों को निजी उपयोग के लिए मिट्टी खनन के लिए अनुमति की आवश्यकता नहीं है। किसान मिट्टी खनन के लिये केवल माइन मित्रा पोर्टल पर अप्लाई करें और जिसके बाद स्वतः पंजीकरण के आधार पर खनन और परिवहन मान्य हो जायेगा। यह जानकारी निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग डा. रोशन जैकब ने दी।
उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों द्वारा अपने खेत से अपने निजी उपयोग के लिए मिट्टी खनन पर हो रहे उत्पीड़न को रोकने एवं अवैध वसूली पर लगाम लगाने के लिए साधारण मिट्टी की रॉयल्टी शून्य कर दी थी। साथ ही भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय से अनुमति लेने की अनिवार्यता को भी खत्म कर दिया था। वहीं मिट्टी खनन में और अधिक पारदर्शिता लाने के लिए नियमों में बदलाव किया गया एवं इसके तहत माइन मित्रा पोर्टल लांच किया गया है।