उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के दुद्धी विधानसभा से भाजपा विधायक राम दुलार की विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी गई है. मिली जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले से भाजपा विधायक द्वारा नाबालिक से दुष्कर्म मामले में बीजेपी विधायक की सदस्यता रद्द कर दी गई है.
विधानसभा के प्रमुख सचिव प्रमुख प्रदीप कुमार दुबे ने इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की है, जिसमें कहा गया है कि सोनभद्र जिला के 403 दुद्धी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से विधायक राम दुलार को एडीजे प्रथम की एमपी/एमएलए कोर्ट ने कई दूसरे मामलों सहित पॉक्सो एक्ट मामले में दोषी पाया है. जिसके चलते 25 साल के कारावास की सजा सुनाई गई है.
सजा में 20 साल के कठोर कारावास के साथ-साथ 10 लख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माना न देने पर 3 साल की अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी पड़ेगी. साथ ही धारा 506 के अपराध में 2 साल का कारावास और 5 हजार का अर्थदंड एमपी/एमएलए कोर्ट ने विधान सभा सदस्य पर लगाया है.खाली हो गई रामदुला की सीट
विधानसभा की तरफ से जारी अधिसूचना में कहा गया कि धारा 502 के तहत 5 हजार का जुर्माना न देने पर 6 माह के अतिरिक्त कारावास से दंडित करने के भी आदेश न्यायलय ने दिए हैं. यह सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी, ऐसे में रामदुलार 15 दिसंबर से विधानसभा के लिए डिसक्वालीफाई माने जाएंगे. 15 दिसंबर 2023 से ही उत्तर प्रदेश विधानसभा में रामदुलार का स्थान रिक्त हो गया है.