लोकसभा चुनाव 2024 में छह चरण के मतदान हो चुके हैं. किसी भी चरण के मतदान के पूरे होते ही चुनाव आयोग मतदान से जुड़े आँकड़े जारी करता है.मगर ये अंतिम आँकड़े नहीं होते हैं.
चुनाव आयोग किसी भी चरण के कुछ वक़्त बाद कितना मतदान हुआ, उसका अंतिम आँकड़ा जारी करता है.इन चुनावों में चुनाव आयोग की ओर से जारी शुरुआती और अंतिम आंकड़ों में आ रहे फ़र्क़ पर ही विपक्ष और कई जानकार सवाल उठा रहे हैं.
एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर ने अपनी याचिका में मांग की थी कि चुनाव आयोग मतदान होने के 48 घंटे के अंदर हर पोलिंग बूथ पर डाले गए वोटों का आँकड़ा जारी किया जाए.
एडीआर ने अपनी याचिका में फॉर्म 17 की स्कैन की हुई कॉपी भी चुनाव आयोग की वेबसाइट पर अपलोड करने की मांग की थी.17 मई को सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से इस मामले में जवाब देने के लिए कहा था.22 मई को चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाख़िल कर जवाब दिया. 17C को आसान भाषा में कहें तो इस बात की जानकारी कि एक मतदान केंद्र पर कितने वोट डाले गए हैं.
चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, ''वेबसाइट पर हर मतदान केंद्र के मतदान का आंकड़ा सार्वजनिक करने से चुनाव मशीनरी में भ्रम की स्थिति पैदा हो जाएगी. ये मशीनरी पहले ही लोकसभा चुनावों के लिए काम कर रही है.''विपक्षी दलों की ओर से मतदान प्रतिशत की जानकारी देरी से दिए जाने पर भी सवाल उठाए थे.चुनाव आयोग ने ऐसे आरोपों को भी ख़ारिज किया है.
चुनाव आयोग ने फॉर्म 17सी को ना दिए जाने के बारे में कहा, ''पूरी जानकारी देना और फॉर्म 17सी को सार्वजनिक करना वैधानिक फ्रेमवर्क का हिस्सा नहीं है. इससे पूरे चुनावी क्षेत्र में गड़बड़ी हो सकती है. इन आंकड़ों की तस्वीरों को मॉर्फ़ (छेड़छाड़) किया जा सकता है.''
आखिर जिस फार्म 17 या 17C को लोग पूछ रहे हैं कि 17C क्या है तो आपको बता दें कि चुनाव आयोग की वेबसाइट पर फॉर्म 17सी उपलब्ध है.जिसमें जानकारीमिली है कि जिस फार्म 17 की मांग विपक्ष कर रहा है उसमें इतनी जानकारी भरी जाती है।
ईवीएम किस सीरियल नंबर की है?
मतदान केंद्र पर मतदाताओं की संख्या क्या है?
17-ए के तहत मतदाताओं के रजिस्टर में वोटर्स की संख्या क्या है?
रूल 49-एएम के तहत उन मतदाताओं की संख्या, जिन्हें वोट नहीं देने दिया गया
वोटिंग मशीन में दर्ज हुए वोटों की संख्या
बैलेट पेपर्स की संख्या क्या है?
छह पोलिंग एजेंट्स के हस्ताक्षर
चुनाव अधिकारी के हस्ताक्षर
फॉर्म 17सीइमेज स्रोत,ECI
इमेज कैप्शन,फॉर्म 17सी
इसी फॉर्म का एक अगला हिस्सा भी होता है. जिसे मतगणना वाले दिन इस्तेमाल किया जाता है.
यहां तक कि इस फॉर्म में लिखा जाता है कि किसी एक उम्मीदवार को कितने वोट मिले हैं.
कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961 के 49ए और 56सी के तहत चुनाव अधिकारी को फॉर्म17 सी के पार्ट-1 में वोटों की जानकारी भरनी होती है.चुनाव अधिकारी को ये जानकारी मतदान ख़त्म होने के बाद पोलिंग एजेंट्स को मुहैया करवाना होता है.